गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मुंबई ब्लास्ट मामले में समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज | ACTPnews

गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मुंबई ब्लास्ट मामले में समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज


1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी और गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही माना

27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। 

अबू सलेम की तरफ से कहा गया था कि सजा में मिलने वाली छूट (remission) को जोड़ने पर उसने 25 साल की सजा पूरी कर ली है, इसलिए उसे रिहा किया जाए।

 हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि उसकी याचिका समय से पहले  दायर की गई है। उसकी 25 साल की अवधि 2030 में पूरी होगी।

अबू सलेम ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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