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2 मिनट पहले
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बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट’ की स्क्रीनिंग टाल दी है।
यह डॉक्यूमेंट्री ललित वाचानी ने बनाई है। स्क्रीनिंग 14 सितंबर को यूनिवर्सिटी में होनी थी। NLSIU की एंड सोसाइटी कमेटी (LawSoc) ने स्क्रीनिंग टालने के पीछे ‘लॉजिस्टिक और सुरक्षा संबंधी कारणों’ का हवाला दिया।
दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शनिवार को NLSIU मैनेजमेंट से स्क्रीनिंग रद्द करने की मांग की थी।
दिल्ली दंगे का आरोपी उमर खालिद JNU का पूर्व छात्र है। वह सितंबर 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली में फरवरी, 2020 में हिंसा भड़की थी। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी।

दिल्ली दंगे का आरोपी उमर खालिद पिछले 6 सालों से जेल में बंद है।

कैंपस में फिल्म/डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के नियम क्या हैं
पूर्व अनुमति जरूरी: स्क्रीनिंग या किसी कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की लिखित अनुमति लेनी होती है।
सुरक्षा और व्यवस्था: अनुमति देते समय कैंपस की सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है।
कार्यक्रम रद्द या स्थगित: विवाद, तनाव या शैक्षणिक माहौल प्रभावित होने की आशंका पर प्रशासन स्क्रीनिंग रोक सकता है।
कॉपीराइट नियम: फिल्म दिखाने के लिए आवश्यक कॉपीराइट या पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस का पालन करना होता है।
शैक्षणिक उद्देश्य: फिल्म की स्क्रीनिंग को पाठ्यक्रम, कानूनी-सामाजिक मुद्दों या अकादमिक चर्चा से जुड़ा होना चाहिए।














