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मिलन प्रधान के केस की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी- फाइल फोटो - Dainik Bhaskar


2 घंटे पहले

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मिलन प्रधान के केस की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी- फाइल फोटो

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि जमानत मिलने पर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने दिया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने की।

मिलन प्रधान नंदीग्राम उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। प्रधान पर 11 केस दर्ज हैं। उन्हें 5 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वे जेल में हैं।

हल्दिया सब-डिविजनल कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर को 4 मामलों में 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये मामले 2007 के नंदीग्राम से जुड़े हैं।

इसके बाद 21 सितंबर को कांथी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के करीब दो दशक पुराने मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नंदीग्राम उपचुनाव की वोटिंग 6 अक्टूबर को है, प्रचार 4 अक्टूबर को खत्म होगा और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी।

दोनों निचली अदालतों के आदेशों से प्रधान के लिए खुद प्रचार करने का मौका लगभग खत्म हो गया है। वे तभी प्रचार कर सकेंगे, जब उन्हें जमानत मिल जाएगी।

कांथी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे

प्रधान के वकील ने कहा कि उन्हें 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। उनके वकील अयान भट्टाचार्य ने कहा था कि वह कांथी कोर्ट के आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

मिलन प्रधान ने सोमवार को छह मामलों में पुलिस की जबरन कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इनमें से 5 मामले पिछली सरकार ने वापस ले लिए थे।

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि बाकी एक मामले में मिलन प्रधान वांटेड नहीं हैं। प्रधान के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह उन 5 मामलों में राहत नहीं मांग रहे हैं, जिनमें प्रधान पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मामले 2007 में नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे।

प्रधान के वकील ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC धड़े से समर्थन मिलने के बाद प्रधान को गिरफ्तार किया गया।

सरकार बोली- वोटिंग से पहले गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई की गाइडलाइन

दूसरी ओर, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रधान की गिरफ्तारी निचली अदालत की तरफ से जारी वारंट के आधार पर हुई है। यह वारंट 2007 के एक आपराधिक मामले में जारी हुआ था और 2021 से लंबित था।

उन्होंने कहा कि किसी इलाके में चुनाव होने पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार संबंधित पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि मतदान से पहले सभी गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई करे।

एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस मामले में जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ वारंट लंबित थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है।

प्रधान के वकील ने पुलिस से यह जानकारी देने की मांग की कि 11 मामलों के अलावा उनके खिलाफ कोई और आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं।

अधिकारी के सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव

नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। उन्होंने कोलकाता की भवानीपुर सीट से भी जीत दर्ज की। इसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी। चुनाव आयोग ने इसी सीट पर उपचुनाव की घोषणा की।

नंदीग्राम का पश्चिम बंगाल की राजनीति में खास स्थान रहा है। 2007 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन में सुवेंदु अधिकारी ने मदद की थी।

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अरूप गुट को ‘डेमोक्रेटिक टीएमसी’ और ‘लिफाफा’ सिंबल दिया गया है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव नई पहचान के साथ लड़ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…



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