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मुंबई/नई दिल्ली56 मिनट पहले
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आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं।
शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने नई दिल्ली में गुरुवार को एक्टर सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, तो मैं इन आरोपों पर जवाब क्यों दें।”
एक दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। दिशा की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। शुरुआती जांच करीब तीन महीने में बंद कर दी गई थी।
सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे सामने आने के बाद 2023 में इसे दोबारा खोला गया और SIT बनाई गई। भाजपा ने आदित्य ठाकरे समेत कई सेलिब्रेटी, अफसर पर इस केस में शामिल होने का आरोप लगाया था।

दिशा सालियान की मौत मुंबई में 8 जून 2020 को हुई थी।
आदित्य बोले- मुझे बदनाम करने 6 साल से कोशिशें हो रहीं
आदित्य ठाकरे ने कहा, “इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है और मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं है। मुझे इसका जवाब क्यों देना चाहिए। पिछले 6 साल से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो भी बीजेपी को चुभता है, उसे लेकर उसे परेशानी होती है।
जैसा मैंने कहा, जब आपका किसी चीज से कोई लेना-देना नहीं है, तो उसके बारे में बोलना या उसे कोई महत्व देना क्यों चाहिए? मेरा यही रुख है।”
इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा था कि ठाकरे और इस केस से जुड़े अन्य लोगों के नाम अगर किसी तरह शामिल नहीं हैं, तो उन्हें सामने आकर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए।
राणे ने कहा कि वे शुरुआत से ही दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या नहीं मानते रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि CBI की जांच से सच्चाई सामने आएगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सितबंर को दिशा सालियान की मौत की जांच करने और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मालवणी पुलिस स्टेशन को सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने के लिए भी कहा।
हाईकोर्ट ने कहा, “जब तक जांच अधिकारी को जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री के आधार पर किसी व्यक्ति पर संदेह के मजबूत आधार न मिलें, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाएगा।”
कोर्ट ने निर्देश दिया कि CBI जांच के लिए अनुभवी सीनियर अधिकारी नियुक्त करे। अगर जांच में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, तो CBI को अदालत में समरी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
दिशा के पिता सतीश सालियान को ऐसी रिपोर्ट को चुनौती देने और अदालत में आपत्ति दर्ज कराने की छूट होगी।

पिता का आरोप- केस को दबाने की कोशिश की गई
दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में नए सिरे से जांच की मांग की थी। उनका आरोप है कि दिशा के साथ गैंगरेप और हत्या हुई और मामले को दबाने की कोशिश की गई।
उन्होंने आदित्य ठाकरे समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिशा के पिता सतीश सालियान भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, ‘मैं 6 साल से इसका इंतजार कर रहा था। खुश होने की कोई वजह नहीं है। मैंने अपनी बेटी को खोया है। आज मुझे राहत महसूस हो रही है। मैंने हाथ जोड़कर जज के प्रति आभार जताया।’

ठाकरे ने केस में दखल देने की मांग की थी
आदित्य ठाकरे ने अलग से हाईकोर्ट में आवेदन देकर कार्यवाही में शामिल होने की मांग की थी। उन्होंने अपने आवेदन में सतीश सालियान की याचिका को झूठी, निराधार और किसी मकसद से दायर बताया था। ठाकरे ने यह भी मांग की थी कि कोई आदेश जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।
दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर थीं। 8 जून 2020 को मुंबई में एक इमारत से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के कुछ दिन बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा स्थित अपने घर में मृत मिले थे।















