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1 मिनट पहले
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वंदे मातरम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कारणों से राष्ट्रगीत न गाने वाले व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा और उम्मीद जताई कि वंदे मातरम् से जुड़े कानून की व्याख्या करते समय 1986 के ‘बिजो एमैनुअल’ फैसले में तय सिद्धांतों को लागू किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा, “हमें उम्मीद है कि धार्मिक कारणों से वंदे मातरम् नहीं गाने वाले व्यक्ति को आपराधिक परिणाम नहीं भुगतने होंगे।”
यह सुनवाई गायक टीएम कृष्णा की ओर से वंदे मातरम् से जुड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई। मामला उस कानून से जुड़ा है, जिसमें वंदे मातरम् के गायन को रोकने या गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय बनाया गया है।
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