रेप के आरोपी ने जमानत मिलते ही 6 हत्याएं कीं:पहले पत्नी-बच्चों, फिर पीड़ित और उसके परिवार को मार डाला, तेलंगाना की घटना | ACTPnews

रेप के आरोपी ने जमानत मिलते ही 6 हत्याएं कीं:पहले पत्नी-बच्चों, फिर पीड़ित और उसके परिवार को मार डाला, तेलंगाना की घटना

तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में नाबालिग से रेप के एक आरोपी ने शुक्रवार रात जमानत पर बाहर आते ही 6 हत्याएं कर दीं। पहले उसने अपनी 30 साल की पत्नी, 4 साल और 18 महीने के दो बेटों की हत्या की। इसके बाद वह करीब 6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव पहुंचा। जहां उसने 17 साल की रेप पीड़ित, उसकी मां और नानी को भी मार दिया। लड़की ने 16 मई को पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत आरोपी राजकुमार के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। घटना से जुड़ी 3 तस्वीरें… परिवार बोला- पहले ही मारने की धमकी दी थी लड़की के मामा नरेश ने बताया, उसने मेरी चाची और भांजी की हत्या कर दी। उसने पहले भी लड़की को परेशान किया था और उस पर POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया। उसने धमकी दी थी वह एक-दो हफ्ते में पूरे परिवार को मार डालेगा। मामला दर्ज होने के बाद भी उसे पूछताछ या रिमांड के लिए नहीं ले जाया गया। उसके परिवार को पता था कि वह कहां है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। घटना के 20 दिन बाद हमने उन्हें फिर से बताया कि वह घूम रहा है और कह रहा है कि वह लड़की को मार डालेगा। उन्होंने कहा कि वे उसे ढूंढ रहे हैं। मामला दर्ज होने के सिर्फ दो दिन बाद ही वह जमानत पर बाहर आ गया था। उसने रिश्वत दी थी और मामला दबा दिया गया। अब उसने लड़की की हत्या कर दी है और यह सब पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है। उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और आरोपी को हमारे हवाले कर देना चाहिए। क्या है पॉक्सो कानून POCSO एक विशेष कानून है, जो नाबालिग बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम और सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए 2012 में लागू किया गया था। ————————- ये खबर भी पढ़ें… रेप-मर्डर के दोषी को फांसी की सजा: पुणे में 65 साल के व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची से रेप किया था महाराष्ट्र के पुणे जिले में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने के आरोपी 65 साल के दोषी भीमराव कांबले को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला वारदात के 60 दिन में आया है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का बताते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य बेहद क्रूर, अमानवीय और बर्बर था। पूरी खबर पढ़ें…



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